नयी दिल्ली- लॉक डाउन में ब्लैक से महंगी शराब खरीदकर काम चला रहे शराब प्रेमियों के लिए सरकार ने खुश खबरी दी है,अब हर जों में मिल सकेगी शराब,लेकिन रहेंगी कुछ शर्ते लागू | लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन में शराब की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. साथ ही शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी |
हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी. वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी,साथ ही जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों.वैसे सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि हर जिले में जिलाधिकारी अपने जिले की स्थिति को देखकर आदेश कर सकते है |
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